Tax Audit and ITR Filing Due Date Extended: अब जानें नई डेडलाइन!

Tax Audit and ITR Filing Due Date Extended: भारत में टैक्सपेयर्स के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्तीय वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए आयकर रिटर्न (ITR) और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की फाइलिंग की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। पहले जहां ये तिथियाँ क्रमशः 31 अक्टूबर और 10 नवंबर 2025 थीं, वहीं अब इन्हें बढ़ाकर क्रमशः 10 दिसंबर और 10 नवंबर 2025 कर दिया गया है।

टैक्स ऑडिट और ITR फाइलिंग की नई तिथियाँ

दस्तावेज़ पुरानी अंतिम तिथि नई अंतिम तिथि
टैक्स ऑडिट रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 10 नवंबर 2025
आयकर रिटर्न (ITR) 31 अक्टूबर 2025 10 दिसंबर 2025

क्यों बढ़ाई गई ये तिथियाँ?

कई टैक्स पेशेवरों और करदाताओं ने समय की कमी और तकनीकी समस्याओं के कारण निर्धारित तिथियों के भीतर फाइलिंग करने में कठिनाइयों का सामना किया। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने क्रमशः 30 नवंबर और 30 नवंबर 2025 तक की बढ़ी हुई तिथियाँ निर्धारित कीं।

इसके बाद, गुजरात उच्च न्यायालय ने भी आयकर रिटर्न की फाइलिंग की अंतिम तिथि बढ़ाने का आदेश दिया। इन न्यायालयों के आदेशों के बाद, CBDT ने आधिकारिक रूप से इन तिथियों को बढ़ाया।

कौन-कौन से करदाता प्रभावित हैं?

यह विस्तार उन सभी करदाताओं के लिए है, जिनके खातों का ऑडिट आवश्यक है। इसमें शामिल हैं:

  • कॉर्पोरेट्स (कंपनियाँ)
  • प्रोप्राइटरशिप फर्म्स
  • पार्टनरशिप फर्म्स
  • व्यवसायी जिनका कारोबार ₹1 करोड़ से अधिक है
  • प्रोफेशनल्स जिनकी कुल आय ₹50 लाख से अधिक है

क्या होगा यदि आप नई तिथियों के बाद भी फाइल नहीं करते?

यदि आप निर्धारित अंतिम तिथियों के बाद भी आयकर रिटर्न या टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल नहीं करते हैं, तो आपको निम्नलिखित दंड भुगतने पड़ सकते हैं:

  • विलंब शुल्क: यदि आपकी आय ₹5 लाख से अधिक है, तो ₹5,000 तक का विलंब शुल्क लगाया जा सकता है। यदि आय ₹5 लाख से कम है, तो यह शुल्क ₹1,000 तक हो सकता है।
  • ब्याज: धारा 234A के तहत, यदि आप समय पर टैक्स का भुगतान नहीं करते हैं, तो 1% प्रति माह का ब्याज लागू हो सकता है।
  • कर लाभ का नुकसान: यदि आप समय पर रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो आप कुछ कर लाभों का दावा नहीं कर पाएंगे, जैसे कि हानि का समायोजन।

FAQs

प्रश्न 1: क्या यह विस्तार सभी करदाताओं के लिए है?

उत्तर: नहीं, यह विस्तार केवल उन करदाताओं के लिए है जिनके खातों का ऑडिट आवश्यक है।

प्रश्न 2: क्या मैं अब भी ITR फाइल कर सकता हूँ?

उत्तर: हां, यदि आपने अभी तक ITR फाइल नहीं किया है, तो आप नई अंतिम तिथियों के भीतर इसे फाइल कर सकते हैं।

प्रश्न 3: क्या मुझे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की आवश्यकता है?

उत्तर: यदि आपका कारोबार ₹1 करोड़ से अधिक है या आप प्रोफेशनल हैं और आपकी आय ₹50 लाख से अधिक है, तो आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

यह विस्तार करदाताओं को समय की कमी और तकनीकी समस्याओं से निपटने का अवसर प्रदान करता है। यदि आपने अभी तक अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट या आयकर रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो यह समय है कि आप इसे जल्द से जल्द पूरा करें। समय पर फाइलिंग से आप दंड और ब्याज से बच सकते हैं और अपने करदाताओं के दायित्वों को पूरा कर सकते हैं।

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